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1 -2 रूपये के सिक्के स्वीकार न करने पर हो सकती है कार्यवाही

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दमोह – अग्रणी बैंक प्रबंधक राजेन्द्र कुमार ने बताया वर्तमान में 1 रूपये, 2 रूपये, 5 रूपये और 10 रूपये मूल्य के सिक्के जारी किये जा रहे हैं। ये सभी सिक्के वैध मुद्रा हैं। इनमें लेन-देन करना अनिवार्य है। इन सिक्कों में लेन-देन करें, सिक्काकरण अधिनियम 2011 की धारा 06 में प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत जारी सिक्के भुगतान के लिये वैध मुद्रा है। वशर्ते की सिक्को विरूपित न किया गया हो और सिक्के का बजन निर्धारित बजन से कम न हो ऐसे सिक्के वैध मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। अगर सिक्के को वैध मानते हुये लेन-देन नहीं किया जाता तो सिक्काकरण अधिनियम 2011 की धारा 06 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

           इस संबंध में सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि सिक्के वैध मुद्रा है दुकानदार अथवा व्यवसायी ग्राहकों से स्वीकार करें। सिक्कों को स्वीकार न करना भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार कानून अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए दुकानदारों एवं व्यवासायिओं को सलाह दी जाती है कि 1, 2 एवं 5 रूपये के सिक्के लेन-देन करते समय स्वीकार करें। अन्यथा संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

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