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MP उपचुनाव 2021: चुनाव आयोग का अहम फैसला, वोटर आईडी के अलावा इन दस्तावेजों के आधार पर भी आप अपना वोट डाल सकेंगे

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निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के पक्ष में एक अहम फैसला लिया है। इसके अंतर्गत मतदाता अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का चुनाव करते समय अपने मताधिकार से वंचित न रहेगा जिसके लिए आयोग ने मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए अतिरिक्त 11 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया है। अब मतदाता वोटर आईडी के अलावा बैंक पासबुक, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड जैसे कुल 11 दस्तावेज में से किसी एक के जरिए मतदान कर सकता है।

दमोह- अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का चुनाव करते समय कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे इस के लिए आयोग ने मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए अतिरिक्त 11 प्रकार के दस्तावेजों को भी मान्य कर दिया है। अतः अब आप वोटर आईडी के वगैर भी मतदान से बंचित नहीं रह सकते है।

दमोह जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरूण राठी ने बताया आयोग ने आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पेन कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटो सहित जारी की गई पासबुक, श्रम योजना मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नोकरी देने वाली संस्था द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त पहचान पत्र, भारत के रजिस्ट्रार जनरल आरजीआई द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और सांसद, विधायक और विधान परिषद के सदस्यों को जारी पहचान पत्र को भी शामिल किया गया है।

गौरतलब है कि पूर्व कांग्रेस विधायक राहुल सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद खाली हुई दमोह विधानसभा सीट पर 17 अप्रैल को उपचुनाव के लिए मतदान होने हैं। जिसके लिए प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है।

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