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मिशन अस्पताल मामला – भू–माफियाओं का सम्मान करने में प्रशासन व्यस्त, अतिक्रमण पर कार्रवाई करने नही है समय–हिंदू संगठन

DAMOH

दमोह – आज दमोह के हिन्दू संगठनों के लोग बड़ी तादाद ने कलेक्ट्रेट पहुंचे जहां उन्होंने भू–माफियाओं और अतिक्रमणकारियों (trespassers) पर कार्रवाई करने का पुन: निवेदन किया, इस दौरान संगठनों के लोगों ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण की साक्ष्य सहित शिकायत देने के बावजूद जिले के जिम्मेदार अधिकारी भू–माफियाओं (land mafia)  के खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 15 अगस्त को जिला प्रशासन (district administration) द्वारा समाजसेवा के नाम पर अजय लाल और विवर्त लाल का सम्मान होने पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए। इसके अलावा कुछ अन्य अतिक्रमण और मांगो को लेकर भी जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए।

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दरअसल ईसाई मिशनरी के प्रमुख अजय लाल द्वारा संचालित मिशन अस्पताल अतिक्रमण की भूमि पर बनाई जाने की बात सामने आई है जिसके लिए नजूल तहसीलदार की ओर से अतिक्रमण की भूमि को खाली करने और अपना पक्ष रखने नोटिस जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 40 वर्षो से संचालित यह मिशन अस्पताल (Mission Hospital) नजूल भूमि के प्लाट नं. 86/1 पर बनाया गया है जिसका रकवा 2.35 एकड़ है। इस जमीन की लीज के लिए CICM (Central India Christian Mission) के दावा जिला मजिस्ट्रेट (Collector) ने खारिज कर दिया था जिसका कारण बताया गया कि जिस संस्था ने इस सरकारी जमीन को बेचने की कोशिश की थी उसके पास जमीन के वैध लीज भी नही थी और उस भूमि को CICM  के निदेशक अजय लाल ने खरीदने की कोशिश की थी और लीज के लिए कोर्ट में दावा प्रस्तुत किया था। जिसकी जब परतें खुली तो इन्होंने अपना दावा वापस ले लिया और इनका आवेदन कोर्ट ने निरस्त कर दिया था।

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आपको बता दें उस समय जिला अस्पताल में उतनी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध न होने के कारण जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा था इस अस्पताल को गिराए जाने से स्वास्थ्य सुविधाओं पर विपरीत असर पड़ेगा, तो वहीं यह भी खबर है कि जिस दौरान जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी उसी बीच जिला मजिस्ट्रेट के पुत्र अतिक्रमण कर बनाई गई मिशन अस्पताल में डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं भी दे रहे थे। जानकारों का मानना है ऐसे में अगर कोई आपत्ति लेता है तो उस आदेश की भी जांच हो सकती है।

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अजय लाल पर स्टांप चोरी के मामले में भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 की धारा 43 में 420 और 120बी भा.द.वि. के तहत EOW (Economic Offenses Wing) ने मामला दर्ज करवाया है जिसकी विवेचना की जा रही है, उन्होंने अपने शिकायती पत्र में सूचना दी है कि दमोह में रहने वाले अजय लाल ने समाज सेवा (Social service) के नाम पर बड़ी संख्या में क्रिश्चियन मिशनरी (Christian missionary) की जमीनों को बेचने का काम किया है। जिसकी आढ में जमीनों की रजिस्ट्री में व्यवसायिक भूमि को आवासीय बनाकर बेचने में शासन को स्टांप शुल्क का नुकसान किया है।

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इसी तरह इनके चचेरे भाई विवर्तलाल ने ग्वारी ग्राम की शासकीय (गोचर/बड़ाझाड़) भूमि खसरा नंबर 72 पर अतिक्रमण कर स्थाई निर्माण करने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसकी अनेक दफा जांच हुई और यह दोषी साबित हुए और जुर्माना लगा। लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से आज तक वह कब्जा नहीं हटाया जा सका। जबकि दो–दो दफा वर्ष 2014 और अभी 2022 को इनके खिलाफ जुर्माना लगाया गया और बेदखली के आदेश जारी किए गए है।

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