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ईसाई मिशनरियों के खिलाफ धर्मांतरण, मानव तस्करी के बाल आयोग के अध्यक्ष को मिले सबूत, दस पर गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज

समाजसेवा की आड़ में अनेक मंचो पर सम्मानित अजय लाल, विवर्त लाल, आरडी लाल, विवेक लाल, जेके हेनरी, शीला लाल, इंजिला लाल सहित दस लोगों पर IPC की गैर जमानती धारा 370, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 42 और 75, मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश की धारा 3 और 5 के तहत दमोह देहात थाना में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने FIR दर्ज कराई है

दमोह :- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ओंकार सिंह  ने आज दमोह का दौरा किया और जहां उन्होंने अपने दल के साथ ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित अनेक बाल भवन और बाल सुधार गृह का जायजा लिया, इस बीच उन्हें अनेक गड़बड़ी मिली, साथ ही धर्मांतरण और मानव तस्करी के भी सबूत मिले हैं।

समाजसेवा (social worker) की आड़ में अनेक मंचो पर सम्मानित अजय लाल, विवर्त लाल, आरडी लाल, विवेक लाल, जेके हेनरी, शीला लाल, इंजिला लाल सहित दस लोगों पर IPC की गैर जमानती धारा 370, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 42 और 75, मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश (Madhya Pradesh Religious Freedom Ordinance) की धारा 3 और 5 के तहत दमोह देहात थाना में FIR दर्ज कराई।

बच्चों की तस्करी कर दी जा रही पादरी बनने की शिक्षा :- इस दौरान NCPCR के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने बताया कि बाइबिल सोसायटी के निरीक्षण के दौरान अनेक खामियां मिली वहां डिंडोरी का एक नाबालिक लड़का मिला जिसे नरेंद्र बघेल नामक व्यक्ति ने हेनरी के यहां भेजा था और पादरी बनने की शिक्षा दी जा रही थी। NCPCR के अध्यक्ष ने बताया यहां पर नाबालिक बच्चों को बहला फुसलाकर लाया जाना मानव तस्करी जैसा प्रतीत होता है जिसकी जांच के लिए निर्देश दिए है।

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अवैध संस्था दिव्यांग बच्चों का कर रहे धर्मांतरण :- उन्होंने बताया कि भिड़ावारी में स्थित मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन (Mid India Christian Mission) के बाल गृह में हिंदू बच्चों को संस्था द्वारा क्रिश्चियन धार्मिक की शिक्षा दी जा रही है, बच्चों को कमरे में बंद करके रखा गया और संस्थान का पंजीयन भी नही मिला, इसके अलावा संस्थान की वेबसाइट की पड़ताल की तो पता चला की संस्था एवेंजीलीकल (Evangelical) गतिविधियों का संचालन करती है जो खुलेआम अपनी वेबसाइट पर घोषणा भी कर रही है कि वह दूसरे धर्म के बच्चों को अपनी संस्था में रखकर धर्मांतरण का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा बच्चों को उनके धर्म के अलावा दूसरे धर्म की शिक्षा दी जाना भारतीय संविधान और मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।

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हिंदू बच्चों को ईसाई धर्म का दिया जा रहा नाम :- NCPCR के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने यह भी बताया कि दौरे के दौरान उन्होंने अजय लाल की आधारशिला बालगृह (hostel) (बालक/बालिका) का भी निरीक्षण किया जहां उन्होंने पाया कि वहां रहने वाले बच्चों को ईसाई धर्म प्रक्रियाओं में शामिल किया जा रहा है, बच्चों को ईसाई धर्म का नाम देकर उनका भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार छीना जा रहा जो की मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम (Madhya Pradesh Religious Freedom Ordinance) एवं किशोर न्याय अधिनियम (juvenile justice act) के प्रावधानों का उल्लंघन है। उन्होंने बाइबिल सोसायटी में मिले साक्ष्यों के आधार पर अजय लाल, आरडी लाल, विवर्त लाल, विवेक लाल, शीला लाल, इंजिला लाल, मंजूला वर्ननिवास, सानित लाल, जेके हेनरी और आर्निस्ट इन दस लोगों पर गैर जमानती धाराओं में दमोह देहात थाना में अनेक धाराओं के तहत पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई है।

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ईसाई मिशनरियों द्वारा करीब 10 छात्रावास हो रहे संचालित:- खबर यह भी है कि दमोह में ईसाई मिशनरियों के लगभग 10 छात्रावास संचालित हो रहे हैं जिनमे मारूताल के पास अजय लाल की आधारशिला संस्थान में एक बालक और एक बालिका छात्रावास दूसरा विवेकलाल की SRCD संस्था का एक बालिका छात्रावास भिड़ावारी और एक बालक छात्रावास सिविल वार्ड 4 मिशन स्कूल के पास है। इसी तरह आरडी लाल का भी एक छात्रावास मिशन स्कूल और दूसरा क्रिश्चियन कॉलोनी ने संचालित होने की खबर है। तो विवर्त लाल के छात्रावास ग्वारी गांव में संचालित हो रहे है, ग्वारी गांव में यह वहीं गोचर भूमि है जहां वर्षो से विवर्तलाल ने अवैध कब्जा कर छात्रावास बना रखा है। इसी तरह एक छात्रावास मराहार में है जिसे सजू थॉमस नामक व्यक्ति द्वारा संचालित होना बताया जा रहा।

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प्रशासनिक सहयोग नहीं मिला, पुलिस की तारीफ :- NCPCR के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने अंत में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरी कार्रवाई को गोपनीय रखा गया था लेकिन महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने संबंधितों को गोपनीय जानकारी लीक है जिन्हे रंगे हाथों पकड़ा भी है। प्रियांक कानूनगो ने पुलिस के सहयोग की प्रसंशा भी करी। इस दौरान बताया गया कि SRCD संस्था की देखरेख करने वाली ट्रेसा अगस्टी ने गेट लगाकर आयोग की कार्रवाई करने ने व्यवधान पैदा करने पर आयोग अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने CSP अभिषेक तिवारी से ट्रेसा अगस्टी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज करने के निर्देश दिए।

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तीन हिंदू मासूम को मुस्लिम बनाए जाने से हुआ खुलासा :-  यहां बता दें कि रायसेन के गौहरगंज में पकड़े गए दमोह के 3 हिंदू मासूम बच्चों का धर्मांतरण किए जाने से जांच एजेंसी सक्रिय हुई थी जिस कारण दमोह में हुई छानबीन के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल दमोह के 4–6 और 8 वर्ष की दो लड़कियां और 1 लड़के जो आपस में भाई–बहन भी बताए जा रहे है वह लॉकडाउन के दौरान 2020 में माता पिता से बिछड़ गए थे। जो कुछ दिनो तक गौहरगंज में सरकारी अनुदान पर चलने वाले गोदी बाल शिशु गृह में पल रहे थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि यह शिशु गृह मुस्लिम समुदाय द्वारा संचालित किया जा रहा है जिसने बच्चों के नाम बदलकर मुस्लिम नाम रखे और उनके आधारकार्ड भी बदलवा दिए। NCPCR के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो एक शिकायत की जांच करने वहां पहुंचे थे जहां से परतें खुलनी शुरू हुई। 

 

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