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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राहियों को मिले

दमोह- कलेक्टर तरूण राठी के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों को शत प्रतिशत योजना का लाभ दिये जाने हेतु 31 दिसंबर 2020 तक संपूर्ण दमोह जिले में विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के समस्त मैदानी अमले पर्यवेक्षकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत प्रथम प्रसव वाली समस्त महिलाओं को जो योजना के लाभ से अभी तक वंचित रही है या छूटी हुई है उनके आवेदन प्राप्त कर योजना के लाभ हेतु पंजीयन कराया जा रहा है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास प्रदीप राय ने इस योजना से लाभ प्राप्त करने हेतु समस्त पात्र हितग्राहियों से अनुरोध किया है कि यदि उन्हें अभी तक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तो प्रथम प्रसव वाली महिला का आवेदन फार्म ए भरकर आवश्यक दस्तावेज सहित जिसमें महिला की फोटो, महिला का आधार कार्ड, महिला के आधार से लिंक किये गए बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रति, मातृशिशु रक्षा कार्ड , (एमसीपी कार्ड) की छायाप्रति के साथ निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास दो प्रतियों में जमा किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत प्रथम प्रसव की जानकारी प्राप्त होते ही पंजीयन कराने पर प्रथम किश्त के रूप में राशि रूपये 1000/- प्रथम ए.एन.सी. उपरांत 2000/- तथा संपूर्ण टीकाकरण के पश्चात 2000/- की राशि महिला के आधार से लिंक किये गए बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है। योजना के लाभ हेतु प्रथम किस्त हेतु निर्धारित फार्म ए. द्वितीय किस्त हेतु फार्म बी तथा तृतीय किस्त हेतु फार्म सी में शिशु के जन्म के तीन महीने के अंदर जिसमें संपूर्ण टीकाकरण अनिवार्य है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री राय द्वारा समस्त पात्र हितग्राहियों से अपील की गई है कि योजना के लाभ हेतु निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करें तथा योजना की अन्य जानकारी हेतु सेक्टर पर्यवेक्षक अथवा बाल विकास परियोजना कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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