दमोह – जिले में लोक शांति व्यवस्था बनाये रखने के प्रतिकूल किसी भी रीति में कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत बुद्दन ऊर्फ भूपेन्द्र पिता हल्ले साहू उम्र 35 वर्ष, निवासी वार्ड 05 पथरिया एवं हसनैन ऊर्फ गंजा पिता इलयास कसाई उम्र 33 वर्ष निवासी कसाई मंडी थाना कोतवाली दमोह को निरूद्ध कर सेन्ट्रल जेल सागर में 3-3 माह की कालावधि में रखने निरोध आदेश जारी किये है।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 8 के अनुशरण में उक्त निरोध आदेश पारित किया गया है। आदेश के विरूद्ध राज्य शासन/ सचिव गृह विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं मंत्रणा बोर्ड उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष स्वयं उपस्थित होने का अधिकार होगा।