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पत्थरबाजी सामान्य अपराध नहीं सजा के लिए बनेगा कड़ा कानून

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उपद्रवी को देनी होगी पीड़ित को आर्थिक नुकसान की भरपाई – सीएम

भोपाल – मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पत्थरबाजों और सार्वजनिक या किसी की व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों को सजा दिलाने के साथ-साथ उनसे नुकसान की वसूली करने के लिए मध्य प्रदेश में जल्द ही सख्त कानून बनेगा । उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी करने वाले उपद्रवियों को कड़ी सजा मिलेगी इसके लिए कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा है। ‘मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं और उस पर काम शुरू कर दिया गया है।’

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मुख्यमंत्री का कहना है कि पत्थरबाजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, आगजनी को अंजाम देना या व्यक्तिगत नुकसान या तोड़फोड़ करना अक्षम्य अपराध की श्रेणी में है इससे किसी की जान भी जा सकती है। पत्थरबाजी, भय और आतंक का माहौल बनाती है। ‘अगर कोई अपना मुद्दा शांतिपूर्वक उठा रहा है, तब लोकतंत्र लागू होता है. लेकिन किसी को भी सावर्जनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं है।’

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उनका कहना है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी सजा देंगे। सजा के साथ ही ऐसे उपद्रवी लोगों को पीड़ित व्यक्ति के क्षतिपूर्ति भरपाई भी करनी होगी। उपद्रवी से आर्थिक भरपाई भी करवाई जाएगी। उसकी संपत्ति राजसात भी की जाएगी।

उनका यह बयान अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए धन जुटाने गई हिंदू संगठनों की वाहन रैलियों पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर एवं मंदसौर जिलों में हाल ही में हुई पथराव की घटना एवं हिंसा के बाद आया है

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