



हटा तहसील के भिड़ारी ग्राम स्थित है श्री कस्तूरी फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट
दमोह – कलेक्टर एस. कृष्ण चैतन्य द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत डी.ओ. खाद्य सुरक्षा प्रशासन डॉ. संगीता त्रिवेदी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार अहिरवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी बुधौलिया एवं कैलाश वास्केल ने संयुक्त निरीक्षण कार्यवाही करते हुए दमोह के हटा तहसील के भिड़ारी ग्राम स्थित श्री कस्तूरी फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट प्रो. अभय अग्रवाल के संस्थान का औचक निरीक्षण किया एवं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में विक्रय हेतु संग्रहित काली परी एवं काली परी जंगल राज फ्रायमस, फ्रामयस तैयार करने में उपयोग होने वाले कच्चे खाद्य सामग्री काली मिर्च,शक्कर, लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट मेकर मसाला, रिंग पापड़ एवं कटोरी पापड़ के नमूने जांच हेतु लिए हैं।
निरीक्षण के दौरान परिसर में फ़ूड पंजीयन की प्रति लगी पाई गई हैं तथा फ़ूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड भी लगा हुआ नहीं पाया गया है। जाँच में निर्माण स्थल में कार्यरत कर्मचारियों (फ़ूड हैंडलर्स) के मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाने के निर्देश दिए गए । निरीक्षण के दौरान किसी भी फ़ूड हैंडलर्स को एप्रन, मास्क, हेड कवर एवं हैंड ग्लव्स का उपयोग करते हुए नहीं पाया गया । परिसर में बिना बैच नंबर एवं पैकिंग डेट के विक्रय हेतु संग्रहित काली परी एवं काली परी जंगल राज फ्रायमस के 4800 पाउच कुल 120 किलो वजन मूल्य चौबीस हज़ार रुपये एवं 5 किलो वजन के 1000 नग बच्चों के खिलौने मूल्य दो हज़ार रुपये इस प्रकार कुल छब्बीस हज़ार रुपये मूल्य की खाद्य सामग्री एवं अन्य सामग्री जब्त की गई है।
कुरकुरे एवं फ्रायमस के पैकिटों में किसी भी प्रकार के चाइल्ड टॉयज को पैक करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंधित है। इन खाद्य पदार्थों के नमूनों को जांच हेतु इंदौर स्तिथ क्यू.टी. टी.एल. खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अगर उक्त खाद्य पदार्थों के नमूने मानक स्तर के नहीं पाए जाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के संचालक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।