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आमजन के लिए वरदान साबित हो रहे लोक सेवा केन्द्र

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अब तक 14 लाख आवेदकों को मिला लाभ, समय पर सरकारी योजनाओं को लाभ न देने पर 66 अधिकारियों पर लग चुका है जुर्माना

दमोह – एक समय था जब छोटे से छोटे काम के लिये आवेदकों को सरकारी कार्यालयों के चक्‍कर लगाने पड़ते थे, उसके बाद भी उनके काम समय पर नहीं होते थे। लेकिन अब लोगों के काम तय समय सीमा में होते हैं और पूरी गारण्‍टी के साथ होते हैं। यह सब हुआ है प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2010 में लागू किये गये मध्‍य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की वजह से। इस अधिनियम में शामिल प्रत्‍येक योजना के आवेदन के निराकरण की एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित की गई है। यदि इस समय-सीमा में किसी आवेदक के आवेदन का निराकरण नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारी पर जुर्माना लगाये जाने के साथ-साथ जुर्माना राशि संबंधित आवेदक को प्रतिकार के रूप में प्रदाय करने के प्रावधान किये गये हैं।

इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा आवेदकों की सहूलियत के लिये प्रत्‍येक तहसील मुख्‍यालय स्‍तर पर लोक सेवा केन्‍द्र खोले गये हैं। जिले में 2012 में पहला लोक सेवा केन्‍द्र खोला गया था, उसके बाद हर तहसील में एक-एक लोक सेवा केन्‍द्र खोल दिये गये। दमोह जिले में इन सभी लोक सेवा केन्‍द्रों से अब तक जिले के 13.81लाख से अधिक लोगों को तय समय सीमा में लाभ दिया जा चुका है। जिले के समस्‍त लोक सेवा केन्‍द्रों के माध्‍यम से अब तक 15.17 लाख आवेदन प्राप्‍त किये गये हैं, जिसमें से 14.96 लाख आवेदनों के संबंधित अधिकारियों द्वारा निराकरण किये जा चुके हैं तथा 7 हजार आवेदन समय-सीमा में लंबित हैं। 

इन विभागों की सेवायें हैं शामिल :- लोक सेवा केन्‍द्रों में आदिमजाति कल्याण, उच्च शिक्षा, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, गृह, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, नगरीय प्रशासन एवं विकास, पंचायत और ग्रामीण विकास, परिवहन, महिला एवं बाल विकास, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी, राजस्व, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन, वाणिज्य एवं उद्योग, वित्त, विधि और विधायी कार्य, श्रम, सामाजिक न्याय, सामान्य प्रशासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, स्कूल शिक्षा विभाग  सहित अन्‍य सरकारी विभागों की सेवाओं को शामिल किया गया है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है।

इन सेवाओं का मिलता है लाभ :- अलग-अलग विभागें की विभिन्‍न सेवाओं को लोक सेवा केंद्रों से जोडा गया है। आवेदक दिव्‍यांगता प्रमाण पत्र, समग्र, गुमास्‍ता, नामांतरण, बटवारा, जमीन का सीमांकन, जिला स्तरीय रिकॉर्ड रूम से अभिलेख प्रकोष्ठ में जमा भू-अभिलेखों/राजस्व प्रकरणों/नक्शों एवं अन्य अभिलेखों की सत्य प्रतिलिपि, आय/निवास/जाति प्रमाण पत्र, नल जल योजना के नवीन नल कनेक्‍शन, थाने में दर्ज एफआईआरकी प्रति, नवीन बिजली कनेक्‍शन, नवीन निर्माता, बीज व कीटनाशक के लाईसेंस, शस्‍त्र लाईसेंस का नवीनीकरण, जननी सुरक्षा, रोजगार पंजीयन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, अभिभावक कन्‍या योजना सहित अन्‍य योजनाओं का लाभ लोक सेवा केन्‍द्र में आवेदन देकर प्राप्‍त कर स‍कते हैं।

एक दिन में भी होता है काम :- कई विभागों की 40 सेवायें ऐसी हैं जिनका लाभ आवेदक को एक दिन में ही दिया जाता है। किसी को स्‍थानीय निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विभिन्‍न प्रकार की पेंशन, ट्रेड लाईसेंस, तहसील स्‍तरीय रिकार्ड रूम से पारित आदेश, अंतरिम आदेश की सत्‍य प्रतिलिपि, जिला स्‍तरीय रिकार्ड रूम से पारित आदेश की प्रतिलिपि, चालू खसरे की प्रतिलिपि, पोस्‍ट मार्टम रिपोर्ट की प्रतिलिपि,मतदाता सूची की सत्‍य प्रतिलिपि, रोजगार पंजीयन इत्‍यादि सेवायें एक दिन में दिये जाने का प्रावधान है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिये आवेदक को लोक सेवा केंद में निर्धारित शुल्‍क के साथ आवेदन देना होगा। आवेदन देने के बाद उसी दिन उसको इन योजनाओं का लाभ मिल जायेगा।

अधिकारियों पर लग चुका है जुर्माना :- लोक सेवा केंद्र में प्राप्‍त होने वाली लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम में अधिसूचित योजनाओं के आवेदनों के निराकरण के लिये सरकार द्वारा समय-सीमा तय की गई है। तय समय सीमा में अगर कोई अधिकारी आवेदन का निराकरण नहीं करता है तो संबंधित विभाग के अधिकारी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। समय सीमा में आवेदन के निराकरण न करने पर अब तक जिले के 66 अधिकारियों को 1,77,750 रूपये का जुर्माना लग चुका है।

“जिले के समस्‍त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो भी सेवायें लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम में अधिसूचित हैं और लोक सेवा केन्‍द्रों में उपलब्‍ध हैं, उनके आवेदनों को लोक सेवा केन्‍द्रों के माध्‍यम से लिया जाये एवं इस हेतु आवेदकों को भी प्रोत्‍साहित किया जाये कि वे अपने आवेदन लोक सेवा केन्‍द्रों में जमा करें।इसके साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्‍त होने वाले आवेदनों को निश्‍चित समय – सीमा में ही निराकरण किया जाये :- एस.कृष्‍ण चैतन्‍य, कलेक्‍टर, दमोह

“जो भी आवेदन लोकसेवा केन्‍द्र में आते है सभी आवेदनों का समय पर निराकरण हो रहा है।जो अधिकारी समय पर आवेदन का निराकरण नहीं करते उन पर मध्‍य प्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 के तहत कार्यवाही की जाती है।जिले के नागरिकों से अपील है कि आप अपने आवेदन संबंधित तहसील मुख्‍यालय में स्‍थापित लोक सेवा केन्‍द्र में निर्धारित शुल्‍क का भुगतान कर जमा करें और अपने जमा शुल्‍क की पावती अवश्‍य प्राप्‍त करें। यदि किसी लोक सेवा केन्‍द्र में निर्धारित शुल्‍क से अधिक की राशि की मांग की जाती है तो सी. एम. हेल्‍पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज करायें :- चक्रेश पटैल, जिला लोक सेवा प्रंबधक, दमोह

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