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पथरिया थाना प्रभारी के खिलाफ जबलपुर HC ने गैर जमानती वारंट किया जारी, SP को लगाई फटकार

दमोह : एक मामले में सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने पथरिया थाना प्रभारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल कोर्ट ने थाना प्रभारी को दो बार समन जारी कर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन थाना प्रभारी एक भी बार कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। इससे नाराज होकर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है।

मामले की सुनवाई के दौरान थाना प्रभारी के वकील ने कोर्ट से कहा कि अभी चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में वे चुनावी ट्यूटी में व्यस्त हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप कोर्ट बंद करा दीजिए, कह दीजिए की चुनाव है तो कोर्ट काम नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्शन हैं। छुट्टी करा दीजिए कोर्ट में। उन्होंने कहा कि अगर थाना प्रभारी नहीं आ रहे हैं तो उन्हें लेकर आईए। मजाक बना रखा है आपके अधिकारियों ने, कोर्ट में वकील ने कहा कि हमने आरक्षक जितेंद्र प्रजापति से इस संबंध में संपर्क किया था, लेकिन पथरिया थाना से कोई जवाब नहीं मिला है।

कोर्ट ने कहा कि दमोह एसपी से इंसट्रक्शन लेकर उन्हें कोर्ट में लेकर आएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि पथरिया थाना प्रभारी इस बार नहीं आए तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। उन्होंने सुनवाई के दौरान वकील से कहा कि दमोह एसपी से बात कर कोर्ट को बताएं कि आप उसे लेकर आ रहे हैं या हम गैर जमानती वारंट जारी कर कोर्ट में बुलवाएं।

दरअसल जिले के पथरिया थाना की जेरठ चौकी में हुए एक विवाद को लेकर हाई कोर्ट ने नारायण सिंह की मेडिकल रिपोर्ट तलब की गई थी, जिसकी पिछली दो सुनवाई में चुनाव की व्यस्तता के कारण थाना प्रभारी हाईकोर्ट नही पहुंची जिससे तीसरी पेशी में कोर्ट ने वारंट जारी करने का आदेश दिया था और उसी दिन थाना प्रभारी कोर्ट के समक्ष हाजिर हो गई।

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