



राज्य सूचना आयोग ने उपसंचालक बीएल कुरील पर ठोका 25 हजार का जुर्माना
दमोह – मप्र राज्य सूचना आयोग भोपाल द्वारा उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग दमोह पर 25 हजार का जुर्माना ठोका है। मामले के अनुसार आरटीआई कार्यकर्ता भारत चैबे द्वारा उपसंचालक बीएल कुरील के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग भोपाल में की थी जिस पर सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी द्वारा अपने 18 फरवरी 2021 के आदेश में श्री कुरील पर शास्ती रोपित कर 25 हजार का जुर्माना किया है।
इस नए आदेश में सूचना आयुक्त महोदय ने सरकार और विभागों की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा है कि लोक सूचना अधिकारियों पर अधि रोपित शास्ति की वसूली के प्रकरण वर्षों से लंबित हैं, जिनमें लोक सूचना अधिकारियों ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत भी नहीं की और स्थगन भी प्राप्त नहीं किया फिर भी शास्ति संबंधी आयोग का आदेश अंतिम होने के उपरांत भी राशि जमा नहीं की जाती है।
ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी पर अधि रोपित शास्त्ति की टीप उनकी सेवा पुस्तिका में अंकित की जाए जिससे लोक सूचना अधिकारी से सेवाकाल में वसूली नहीं होने पर अंतिम भुगतान के समय उनके देयको से यह राशि वसूल की जा कर राशि कोषालय में जमा कराई जा सके एवं इस आदेश की प्रति कलेक्टर एवं विभाग के प्रमुख सचिव को भेजी जाए वर्तमान में बीएल कुरील उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग सतना में पदस्थ हैं।