



छतरपुर – माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिजावर मनमोहन सिंह कौरव द्वारा दिये गये फैसले में तेजी और लापरवाही से बस चलाने वाले आरोपी चालक इस्माइल खॉ को धारा 338 भादवि में 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कुलदीप रावत एडीपीओ द्वारा की गयी।
छतरपुर जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि “घटना के दिन दोपहर करीब 12 बजे खंदा बैरियर के पास एक टेक्टर ट्राली में तेंदूपत्ता लादकर बिजावर की तरफ आ रहा था उसी समय बस क्रमांक MP 35 E 0108 के चालक इस्माइल खॉ ने बस को तेजी और लापरवाही से चलाते हुए टैक्टर-ट्रॉली को ओवरटेक करते समय टक्कर मार दी थी। टक्कर के बाद ट्रेक्टर ट्राली के साथ बव भी पलट गयी थी जिससे दोनो वाहनों में सवार लोगों को गंभीर चोटें आयी थी।”
घटना के संबंध में छतरपुर जिला के बिजावर पुलिस थाना में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। जांच के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई थी। जिसके बाद अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी इस्माइल खॉ को 1 साल की कैद व 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।